पीलीभीत। रिमांड पर लाए गए एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त के शरीर पर आई चोटों के बाद पुलिस खुद फंस गई है। हिरासत में पिटाई के आरोपों को लेकर न्यायालय में पुलिसकर्मी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर न्यायालय ने क्षेत्राधिकारी नगर, सदर कोतवाल व चौकी प्रभारी पर वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अभियुक्त नासिर को 14 अप्रैल को जेल से तलब किया है।
सदर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को मोहल्ला मदीने शा से नासिर को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट चंद्र मोहन मिश्रा की अदालत में पेश किया। नासिर ने विशेष न्यायाधीश को बताया कि पुलिस ने उसे घर से पकड़कर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया। पुलिस द्वारा कराए गए चिकित्सीय परीक्षण में आठ चोटों का जिक्र था, जबकि पुलिस की फर्द में चोटों का जिक्र ही नहीं था।
विशेष न्यायाधीश ने क्षेत्राधिकारी सदर, कोतवाल और चौकी प्रभारी को तलब कर जब स्पष्टीकरण मांगा तो पुलिस ने कहानी रच डाली। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त ने खंबे से खुद सिर मारा जिससे उसके चोटें आई, जबकि सात अन्य चोटों के बारे में पुलिस कोई उत्तर ही नहीं दे पाई जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दायर करने का आदेश दिया है।