Friday, January 3, 2025

गाजियाबाद में पंजीकरण बिना चल रहे 192 ओयो होटल पुलिस ने सील किए

गाजियाबाद। अवैध ढंग से चल रहे ओयो होटल, लॉज और गेस्ट हाउस की शिकायत पर सोमवार को कमिश्नरेट पुलिस ने शहर, देहात और हिंडन क्षेत्र में निरीक्षण किया। जांच में बिना पंजीकरण संचालित 192 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। इसमें नगर क्षेत्र में 56, देहात में 54 और हिंडन जोन में 82 ओयो होटल, गेस्ट हाउस और लॉज शामिल हैं।

 

 

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ओयो होटल, लॉज और गेस्ट हाउस जैसे व्यावसायिक संस्थाओं के संचालन के लिए इन्हें सराय एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन बुक होने वाले ओयो होटल और लॉज बगैर पंजीकरण के संचालित हैं। सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर इनमें अनैतिक गतिविधियां पाई गई हैं। इसमें कई तो आवासीय क्षेत्रों में चल रहे हैं, जहां पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति भी नहीं है।

 

 

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डीसीपी सिटी राजेश कुमार की निगरानी में विशेष अभियान चलाकर नगर पुलिस ने 122 ओयो होटल और लॉज का निरीक्षण किया। इनमें से 56 को सील किया। जबकि देहात क्षेत्र में डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी के नेतृत्व में थाना पुलिस की टीमों ने 108 होटल का निरीक्षण किया और बगैर पंजीकरण वाले 54 ओयो होटल और लॉज को सील किया। ट्रांस हिंडन डीसीपी निमिष पाटिल के नेतृत्व में टीमों ने 160 होटल का निरीक्षण किया और 82 पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

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