Friday, April 18, 2025

मेरठ में पंचायत उपचुनाव की तैयारियां शुरू, 8 फरवरी तक नामांकन

मेरठ। जिले में पंचायत क्षेत्र के रिक्त चल रहे वार्डों पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उप चुनाव कराने के आदेश जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने चुनाव कराने के लिए तैयारियों को शुरू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट,जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) डा0 वीके सिंह ने आज बताया कि आठ फरवरी की शाम चार बजे तक नामांकन पत्रों को जमा किया जा सकेगा।

 

इसके बाद 10 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 को नाम वापसी की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार 19 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। 21 फरवरी की सुबह आठ बजे से मतगणना कराकर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।

 

 

जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने विकास खण्डों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों, क्षेत्र पंचायतो के सदस्यो के रिक्त पदों पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुये 05 फरवरी की सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे तथा संबंधित गावों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकरी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की सूचना पटों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 व उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यो का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारंभ हो जायेगा।

 

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उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पचांयत सदस्यों तथा क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का विक्रय, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने, उम्मीदवारी वापस लेने, प्रतीक आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रक्रिया उपर्युक्त निर्वाचन में अपनायी जायेगी तथा उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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