Sunday, February 23, 2025

पंजाब सरकार प्ले स्कूल के लिए बना रही है नीति

चंडीगढ़। पंजाब सरकार प्ले स्कूल के लिए नीति बनाने जा रही है। इसके तहत स्कूल की चारदीवारी से लेकर शिक्षक और छात्रों के बीच होने वाले बर्ताव की विभाग निगरानी करेगा। पंजाब सरकार में मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बुधवार को आईएएनएस को बताया कि छह साल से छोटे बच्चे जो प्ले स्कूल में जाते हैं उनके लिए प्ले स्कूल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। छह माह के भीतर हम सभी प्ले स्कूल को रजिस्टर कर लेंगे। हमारा विभाग सभी प्ले स्कूल पर निगरानी रखेगा। सरकार यह देखेगी कि जो बच्चे प्ले स्कूल में जा रहे हैं, क्या वहां पर खेलने के लिए ग्राउंड हैं, शौचालय, चारदीवारी, सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुविधाएं जो होनी चाहिए क्या प्ले स्कूल में बच्चों को मिल रही हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्ले स्कूल में एक शिक्षक की क्लास में 20 से ज्यादा बच्चे न हों। बच्चे का किसी प्रकार से कोई शोषण न हो। अगर हमारे पास शिकायत आती है तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा।

उन्होंने बताया है कि राज्य में छह साल से छोटे करीब 40 लाख बच्चे हैं। इस नीति के तहत अभिभावकों को स्कूल में बच्चों का दाखिला कराने के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा और न ही बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इन स्कूलों में जंक फूड पर प्रतिबंध रहेगा। बच्चे न ही घर से टिफिन में जंक फूड ला सकेंगे और न ही स्कूल के पास जंक फूड बिकेगा। नई पॉलिसी के तहत अभिभावकों को यह भी जांचना होगा कि जिस प्ले स्कूल में वे बच्चों का दाखिला कराने जा रहे हैं वह पंजीकृत है या नहीं है। इस पॉलिसी से उन प्ले स्कूल के संचालकों को धक्का लगेगा जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और एक कमरे में ही प्ले स्कूल का संचालन करते हैं। इसके अलावा सभी प्राइवेट स्कूलों का भी रजिस्टर किया जाएगा।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
143,143SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय