गाजियाबाद। निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर जांच करने वाले रेडियोलॉजिस्ट को अवकाश पर होने की सूचना उसी दिन स्वास्थ्य विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर देनी होगी। इसके अलावा केंद्र पर पंजीकृत रेडियोलाॅजिस्ट की फोटो और नाम अस्पताल में लगाना होगा। इसका उद्देश्य है कि पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट के अलावा अन्य किसी डॉक्टर या स्टाफ द्वारा अल्ट्रासाउंड जांच करने पर रोक लगाई जा सके। इस संबंध में सीएमओ की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले केंद्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ डॉ.अखिलेश मोहन ने बताया कि जिले में संचालित हो रहे निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों को सीसीटीवी कैमरे का फोकस अल्ट्रासाउंड रूम के गेट पर करना होगा। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने और पंजीकृत डॉक्टर के अलावा किसी अन्य मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जाने से रोकने के लिए शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग से इस तरह का नोटिस जारी किया गया है।