गाजियाबाद । भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व बागपत के विधायक योगेश धामा को पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत अजित सिंह का बंगला खाली कराने के विरोध में प्रदर्शन करने के मामले में न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय वीर चौधरी ने बताया कि पूर्व मंत्री तथा कई विधायकों ने पांच हज़ार किसानों व कार्यकर्ताओं के साथ सन 2014 मे मुरादनगर गंग नहर पर चौधरी अजित सिंह के दिल्ली निवास को ख़ाली किये जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। जिसमें पुलिस ने किसानों के साथ साथ राकेश टिकैत, पूर्व मन्त्री दलवीर सिंह, व कई नामज़द विधायकों व किसानों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया था ।
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आज ग़ाज़ियाबाद त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 ( विशेष न्यायालय एमपी, एमएलए) की सेशन कोर्ट निशांत मान के न्यायालय में राकेश टिकैत व बागपत विधायक योगेश धामा ने अपने अधिवक्ता चौधरी अजय वीर सिंह के माध्यम से अग्रिम ज़मानत याचिका प्रस्तुत की ।
ज़मानत याचिका पर बहस के बाद विशेष न्यायालय एमपी, एमएलए, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश निशांत मान ने दोनों की अग्रिम ज़मानत याचिका मंज़ूर की है । एक सप्ताह पूर्व भी इसी घटना से जुड़े एक अन्य मामले में भी राकेश टिकैत सहित अन्य विधायकों की ज़मानत मंज़ूर की गई थी ।