Tuesday, May 13, 2025

शामली में 1 मई से निजी अस्पतालों का नवीनीकरण व पंजीकरण अनिवार्य, सीएमओ ने जारी किए दिशा-निर्देश

शामली। जनपद शामली में संचालित सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और अन्य निजी नैदानिक केंद्रों को 1 मई से क्लीनिकल स्टैबलिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अनिल कुमार ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी केंद्र संचालकों से समय से पूर्व आवश्यक दस्तावेज तैयार कर पोर्टल पर आवेदन करने की अपील की है।

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सीएमओ ने स्पष्ट किया कि अगर कोई आवेदन अधूरा पाया गया या पंजीकरण-नवीनीकरण की प्रक्रिया समय से पूर्ण नहीं हो सकी, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित निजी नैदानिक केंद्र संचालक की होगी।

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बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का अनुबंध – निर्धारित अवधि वाला अनुबंधपत्र पोर्टल पर अपलोड करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त प्राधिकार पत्र – उसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। फायर ऑडिट रिपोर्ट – फायर विभाग से कराकर उसकी प्रति अपलोड करें। बिजली विभाग से ऑडिट रिपोर्ट – विद्युत सुरक्षा हेतु यह रिपोर्ट आवश्यक है। गंदे पानी व प्रदूषित हवा के निस्तारण की व्यवस्था – अस्पताल द्वारा सुनिश्चित करनी होगी। एचपीआर (HPR) – चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की विवरण सूची। एचएफआर (HFR) – अस्पताल की बुनियादी संरचना का विवरण। कर्मचारियों का शपथपत्र और पहचान पत्र – आधार कार्ड की सत्यापित कॉपी सहित। भवन का स्वामित्व प्रमाणपत्र – स्वामित्व अथवा किराये का विवरण देना अनिवार्य। एक से अधिक स्थानों पर कार्यरत डॉक्टरों का समय-सारिणी सहित शपथपत्र। सेवाओं की जानकारी वाला पेंटिंग बोर्ड – मुख्य द्वार पर प्रदर्शित कर उसकी फोटो संलग्न करें। अन्य पोर्टल वांछित दस्तावेज/विवरण – जो भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में मांगा जाए, वह अपलोड करना अनिवार्य है।

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सीएमओ ने यह भी कहा कि सभी निजी चिकित्सा इकाइयों को यह कार्यवाही समय से पूर्ण कर लेनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई से बचा जा सके।

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