शामली। जनपद शामली में संचालित सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और अन्य निजी नैदानिक केंद्रों को 1 मई से क्लीनिकल स्टैबलिशमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अनिल कुमार ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी केंद्र संचालकों से समय से पूर्व आवश्यक दस्तावेज तैयार कर पोर्टल पर आवेदन करने की अपील की है।
सीएमओ ने स्पष्ट किया कि अगर कोई आवेदन अधूरा पाया गया या पंजीकरण-नवीनीकरण की प्रक्रिया समय से पूर्ण नहीं हो सकी, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित निजी नैदानिक केंद्र संचालक की होगी।
मुज़फ्फरनगर में मुस्लिम कैलेंडर पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर फेंका, मौहल्ले में फैला आक्रोश
बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण का अनुबंध – निर्धारित अवधि वाला अनुबंधपत्र पोर्टल पर अपलोड करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त प्राधिकार पत्र – उसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। फायर ऑडिट रिपोर्ट – फायर विभाग से कराकर उसकी प्रति अपलोड करें। बिजली विभाग से ऑडिट रिपोर्ट – विद्युत सुरक्षा हेतु यह रिपोर्ट आवश्यक है। गंदे पानी व प्रदूषित हवा के निस्तारण की व्यवस्था – अस्पताल द्वारा सुनिश्चित करनी होगी। एचपीआर (HPR) – चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की विवरण सूची। एचएफआर (HFR) – अस्पताल की बुनियादी संरचना का विवरण। कर्मचारियों का शपथपत्र और पहचान पत्र – आधार कार्ड की सत्यापित कॉपी सहित। भवन का स्वामित्व प्रमाणपत्र – स्वामित्व अथवा किराये का विवरण देना अनिवार्य। एक से अधिक स्थानों पर कार्यरत डॉक्टरों का समय-सारिणी सहित शपथपत्र। सेवाओं की जानकारी वाला पेंटिंग बोर्ड – मुख्य द्वार पर प्रदर्शित कर उसकी फोटो संलग्न करें। अन्य पोर्टल वांछित दस्तावेज/विवरण – जो भी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में मांगा जाए, वह अपलोड करना अनिवार्य है।
सीएमओ ने यह भी कहा कि सभी निजी चिकित्सा इकाइयों को यह कार्यवाही समय से पूर्ण कर लेनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई से बचा जा सके।