प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया है और अर्जी को अन्य अर्जी के साथ 30 अक्टूबर को पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर दिया है। सोलंकी पर बांग्लादेशी नागरिक का गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने में मदद का आरोप है। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, पार्षद मन्नू रहमान और बांग्लादेशी नागरिक रिजवान की जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है।