गाजियाबाद। थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शहीद नगर के रहने वाले भीमसिंह उर्फ पन्नू उर्फ राजू को अपहरण कर परिवार से दूर करने और उसे प्रताड़ित करने वालों को सजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साहिबाबाद पुलिस ने राजू अपहरण केस को दोबारा शुरू करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। राजू जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सीख ले रहा है।
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साहिबाबाद पुलिस ने कोर्ट में राजू के अपहरण का केस दोबारा खोलने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब तक की जांच में सामने आया है कि साल 1993 में काफी तलाश के बाद भी जब राजू की बरामदगी नहीं हुई तो तत्कालीन जांच अधिकारी ने मामले में एफआर लगा दी थी। अब समस्या यह है कि अगर कोर्ट इजाजत देती है तो पुलिस को 31 साल पुराने जांच से जुड़े दस्तावेज खंगालने पड़ेंगे। 12 साल से पुराने रिकॉर्ड को नष्ट करने का प्रावधान है।
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ऐसे में राजू के मामले में पुलिस के हाथ क्या दस्तावेज लगते हैं और किन आधार पर जांच को दोबारा शुरू किया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ राजू आम लोगों के साथ मिलने-जुलने की कोशिश में है। हालांकि अभी भी वह हर रोज सामने आ रही नई-नई चीजों को लेकर एक डर महसूस कर रहा है। दाल-रोटी, सब्जी-चावल के अलावा कोई नई सब्जी सामने आने से पहले राजू उसे चखकर घर वालों से पूछकर तब खाता है। परिवार भी उसे दुनिया के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाने को प्रोत्साहित कर रहा है। एसीपी साहिबाबाद रजनीश उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।