Sunday, May 19, 2024

सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अवधि अगले आदेश तक बढ़ी

मुज़फ्फर नगर लोकसभा सीट से आप किसे सांसद चुनना चाहते हैं |

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। सोमवार को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना के उपलब्ध न होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर हम देखेंगे कि अंतरिम जमानत बढ़ाई जा सकती है कि नहीं।

ईडी ने 19 अक्टूबर को कहा था कि जैन का इलाज हिरासत में भी हो सकता है। इसलिए जमानत रद्द की जाए। 1 सितंबर को मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा के बेटे ईडी के वकील के रूप में पेश हो चुके हैं। 25 अगस्त को सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जैन की स्पाइनल सर्जरी हुई है और उन्हें आराम की जरूरत है। सिंघवी ने जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,188FansLike
5,319FollowersFollow
50,181SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय