हरिद्वार। वरिष्ठ पत्रकार रुपेश वालिया को पुरानी करेंसी मामले में बड़ी राहत मिली है। हरिद्वार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने पुराने नोटों के मामले में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 511 (अपराध की कोशिश) के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।
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पुलिस ने 2022 में इन आरोपों के तहत रुपेश वालिया और उनके साथी छह लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए इन आरोपों को हटाने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के वकील चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में कोई ठोस आधार नहीं था, और धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे आरोप नहीं बनते थे।
कोर्ट ने हालांकि यह माना कि पुरानी करेंसी मामले में आरोपियों के खिलाफ विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स अधिनियम 2017 की धारा 5/7 के तहत आरोप लगाना उचित है, जिसमें जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस मामले में पुलिस ने 16 जनवरी 2022 को चार करोड़ पैंतालीस हजार रुपए के पुराने नोट बरामद किए थे और आरोपियों को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया था। इस आदेश से रुपेश वालिया और अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है।