शामली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली के प्रभारी सचिव ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 14 दिसंबर 2024 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के वादों का त्वरित और सुलहपूर्ण निस्तारण करना है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में Petty Offences (शमनीय अपराध),दीवानी वाद (Civil Cases),धारा 138, एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस के मामले),आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता से संबंधित मामले),चालानी वाद,राजस्व वाद,बैंक से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है लोगों को त्वरित, सुलभ और सस्ती न्याय प्रणाली प्रदान करना। इसमें विवादित पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में समझौते के माध्यम से विवाद सुलझाए जाते हैं, जिससे अदालतों का बोझ कम होता है और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आती है।
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प्रभारी सचिव ने जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों का निस्तारण कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में सुलह के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों का समय और धन बचता है।
लोक अदालत का आयोजन शामली जिला न्यायालय परिसर में होगा। आयोजन सुबह 10:00 बजे शुरू होगा और दिनभर जारी रहेगा। जो पक्षकार अपने मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, संबंधित वकीलों और अदालतों के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। यह लोक अदालत विवादित पक्षों के लिए एक बेहतरीन अवसर है कि वे अपने लंबित मामलों को जल्दी और सुलहपूर्ण तरीके से हल करें।