मुजफ्फरनगर। अपहरण के एक मामले में सेशन कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है। सेशन जज एडीजे छः शाकिर अली की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार विनोद नाम क़े एक व्यक्ति नें कचहरी से अपहरण का आरोप लगाया था, प्रकाश चौक पर चेकिंग के दौरान विनोद को बरामद किया गया था। इस मामले में मुकदमा सब इंस्पेक्टर शिवाकर मिश्रा नें दर्ज कराया था और एफआईआर में 4 को आरोपित किया गया था। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गयी थी, उस आरोपी का नाम आदेश था, वो अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ मे मार दिया गया था। इस मामले में जयकुमार होमगार्ड, देशपाल और कांस्टेबल सत्यवीर को नामजद किया गया था।
अपहरण की तहरीर थाना सिविल लाइन्स में दी गयी थी, इसमें कचहरी से उठाकर लें जाने और हत्या करने क़े लिए ले जाने की बात कही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था । इस मामले में काफ़ी साक्ष्य ऐसे थे, जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट नहीं पा रहे थे।इस मामले मे 6 गवाह पेश हुए थे।
इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट 6 के समक्ष हुई, जहां मुल्ज़िम पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना की सत्यता को लेकर पूरी स्पष्टता नही है। वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद की जबरदस्त पैरवी के चलते तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया । सेशन न्यायालय 6 शाकिर अली नें दोनों पक्षो की कानूनी बहस के बाद 3 आरोपियों को बरी कर दिया। मुलजिम पक्ष के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि इस मामले में पुलिस नें चार्जशीट में 4 को नामजद किया था, जिसमे अपहरण करना बताया गया था । इस मामले में पुलिस द्वारा 364 धारा में चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय में यह मुकदमा अधिवक्ता की मजबूत पैरवी के चलते अभियोजन सही साबित नही कर पाया, जिससे चलते अदालत ने तीन आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है।