शामली। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अंशुल चौहान ने जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
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यदि केवल युवक दिव्यांग है तो ₹15,000/-
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यदि केवल युवती दिव्यांग है तो ₹20,000/-
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और यदि दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हैं तो ₹35,000/- की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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दंपत्ति का संयुक्त फोटोग्राफ।
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दोनों का मूल निवास प्रमाण पत्र।
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आय प्रमाण पत्र (लाभार्थी आयकर दाता न हो)।
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राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए संयुक्त खाता की छायाप्रति।
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मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र (कम से कम 40% दिव्यांगता)।
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दोनों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
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विवाह के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष तथा युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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विवाह 1 अप्रैल 2024 से लेकर वर्तमान वित्तीय वर्ष के भीतर हुआ हो।
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विवाह का कार्ड।
इच्छुक और पात्र दिव्यांगजन विभाग की वेबसाइट www.divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, विकास भवन, गोहरनी, शामली में जमा करनी होगी।