Sunday, January 12, 2025

मुज़फ्फरनगर के गंगा हत्याकांड में नौशाद को उम्रकैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया

मुजफ्फरनगर। हत्या के एक मामले में पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के आधार पर दोषी पाए गए आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर अर्थदंड भी लगाया गया। पुलिस ने अपराध के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की और न्यायालय में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने मामले की सशक्त पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने यह सख्त सजा सुनाई।

पूर्व सांसद कादिर राणा की दोनों बेटियों पर धाराएं बढ़ी, गिरफ्तारी वारंट जारी,अग्रिम जमानत पर सुनवाई 16 को

थाना नई मंडी क्षेत्र में 2002 में हुए हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी नौशाद पुत्र जहूर अंसारी निवासी जौली थाना भोपा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर धारा 302 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

धार्मिक स्थलों के संबंध में अब कोई कोर्ट नहीं जारी करेगी आदेश, सुप्रीमकोर्ट ने जारी किये निर्देश

श्रीमती रीता पत्नी उमेश निवासी रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर ने थाना नई मंडी में लिखित तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि आरोपी नौशाद ने उनकी बहन गंगा की गोली मारकर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 64० 640 /2002 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 नवंबर 2002  को आरोपी नौशाद को गिरफ्तार किया। मामले की गहन विवेचना कर पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।

‘अमित’ को ‘अब्दुल्ला’ बनाने पर समन जारी, मौलाना कलीम समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा

13 जनवरी 2003 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। नौशाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिले की अदालत ने हत्या जैसे जघन्य अपराध में दोषी नौशाद पुत्र जहूर अंसारी निवासी जौली, थाना भोपा को आजीवन कारावास और 10000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी नई मंडी श्रीमती रुपाली राव और थाना प्रभारी दिनेश चंद के नेतृत्व में की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

मोदी के पंडाल की डिजाइन देख नाराज हुए योगी, अफसरों को लगाई लताड़, महाकुंभ की तैयारी भी देखी

2002 में रामपुर तिराहा निवासी रीता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, आरोपी नौशाद ने उनकी बहन गंगा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना पर थाना नई मंडी में मुकदमा संख्या 640/2002 धारा 302 और 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। थाना नई मंडी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को 28 नवंबर 2002 को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के दौरान समस्त साक्ष्य एकत्र कर 13 जनवरी 2003 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

केंद्रीय कैबिनेट ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी, शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश

12 दिसंबर को एडीजे-०4, मुजफ्फरनगर की अदालत ने साक्ष्यों और अभियोजन की सशक्त पैरवी के आधार पर आरोपी नौशाद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।  इस मुकदमे में लोक अभियोजक कमलकांत ने प्रभावी पैरवी की। गवाहों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराना और सशक्त अभियोजन करना, इस मामले को सफलता तक प

 

 

 

 

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,735FansLike
5,484FollowersFollow
140,071SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय

error: Content is protected !!