Thursday, December 12, 2024

जीएसटी टीम पर हमले में पूर्व सांसद कादिर राणा की मुश्किलें बढ़ीं, साजिश का आरोप

मुजफ्फरनगर। राणा स्टील फैक्ट्री में जीएसटी टीम पर हमले और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने के मामले में पूर्व सांसद कादिर राना की मुसीबतें बढ़ गई हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व सांसद कादिर राणा को साजिश रचने का आरोपी बनाया है। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने पुलिस को दिए बयानों में कादिर राणा की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। वीडियो के आधार पर पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी है।

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ज्ञातव्य है कि

वहलना चौक स्थित राणा स्टील प्रकरण पर छापा प्रकरण में जीएसटी टीम के इंटेलीजेंस अधिकारियों ने बयान दर्ज कराए थे। अधिकारियों ने कहा कि मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को भीड़ में से एमपी साहब कहा जा रहा था। इन्होंने भी टीम के साथ अभद्रता की है। पुलिस ने बयान, वीडियो और फोटो के आधार पर पूर्व सांसद की पहचान की। इसके बाद प्रकरण की साजिश रचने में आरोपी बनाया गया है।

 

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परिवार के इन सदस्यों पर मुकदमा

पूर्व सांसद कादिर राणा पर साजिश रचने का आरोप है। उनके बेटे शाह मोहम्मद राणा को जीएसटी चोरी और टीम पर हमले के प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। बेटी सादिया और सारिया को भी आरोपी बनाया था। दोनों को जमानत मिल चुकी है। पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, सद्दाम राणा, इमरान को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। तीनों जिला कारागार में बंद हैं।

 

 

सहायक आयुक्त राज्य कर खंड आठ प्रदुम्मन चौधरी ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जंबूदीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिमिटेड मेरठ रोड के जीएसटी नंबर के विरुद्ध प्राप्त इनपुट के आधार पर कंपनी की जांच 2018-19 में राज्य कर विशेष अनुसंधान शाखा ने की थी। कंपनी की ओर से जो प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, उनमें फर्जी कागजात मिले। कंपनी के डायरेक्टर कामरान राणा, शाह आजम राणा, जिया अब्बास जैदी और तौसीफ कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत पर 13 दिसंबर को सुनवाई होगी।

 

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जीएसटी टीम पर हमले के प्रकरण में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को पुलिस सुरक्षा के बीच बीते दिवस विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 दिसंबर नियत कर दी गई है। उधर, जानलेवा हमले की पत्रावली भी जिला जज की अदालत से एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। सभी पत्रावलियों की एक साथ 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। उधर, पूर्व विधायक की साल 2001 में शहर कोतवाली में हिस्ट्रीशीट खोली गई थी।

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