मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अधिनियम मेरठ यासमीन अकबर ने पांच साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले ताराचंद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
पल्लवरम थाने में पीड़िता बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अक्टूबर 2021 को ताराचंद उनकी पांच साल की बेटी को आइसक्रीम देने के बहाने बुलाकर ले गया। आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म और अश्लील हरकत की। पीड़िता के रोने पर आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। बच्ची परिजन को आरोपी के घर ले गई।
यहां परिजन ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में छह गवाहों ने बयान दर्ज कराए और साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ताराचंद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।