Friday, December 27, 2024

सहारनपुर में दस वर्ष की सजा का प्राविधान का ट्रक चालकों ने किया विरोध

सहारनपुर। सड़क दुर्घटना होने पर चालक को दस वर्ष की सजा का प्राविधान किए जाने का कानून बनाये जाने के विरोध में आज जिला सहारनपुर ड्राईवर कन्ड्रैक्टर यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने बेहट रोड प्रदर्शन कर अपनी मांगों का केन्द्रीय गृहमंत्री को सबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।

आज जिला सहारनपुर ड्राईवर कन्ड्रैक्टर यूनियन से जुड़े चालक-परिचालक बेहट रोड पर एकत्रित हुए और सजा के प्राविधान के विरोध में प्रदर्श किया। इसके बाद सभी चालक व परिचालक एकत्र होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने केन्द्रीय गृहमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना होने पर ड्राईवर को दस साल की सजा का प्राविधान किया गया। जो पूर्णतया अव्यवहारिक है, जिमसें ड्राईवर द्वारा एक्सीडेट करने पर 10 साल की सजा का व जुर्माने का प्राविधान किया गया है।

 

उनका कहना था कि कोई भी ड्राईवर जान बूझकर एक्सीडेट नही करता है। अचानक हादसा हो जाता है। जो कानून लागू किया गया है उससे ड्राईवरो मे भारी रोष है और यह कानून लागू होने से सभी बस ड्राईवरो गाड़ी चलाने से डरेगे। उन्होंने मांग की कि यह कानून वापिस लिया जाये या इसमे सशोधन किया जाये। अन्यथा यूनियन हडताल करने पर बाध्य होगी। ज्ञापन देने वालो मे जिला सहारनपुर ड्राईवर कन्ड्रैक्टर यूनियन सहारनपुर के अध्यक्ष सैय्यद मुकर्रम हुसैन, आबिद प्रधान, अनिल महेशवरी आदि मौजूद रहें।

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