मुजफ्फरनगर। तीन महीने तक चली जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। आरक्षण सूची के अनुसार मुजफ्फरनगर नगरपालिका अध्यक्ष का पद महिला हेतु आरक्षित किया है, जबकि खतौली नगरपालिका अध्यक्ष पद पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित किया है।
नगर पंचायत चरथावल, पुरकाजी, मीरापुर अनारक्षित श्रेणी में रखे गये है, जबकि नगर पंचायत जानसठ पिछड़ा वर्ग, नगर पंचायत सिसौली पिछड़ा वर्ग महिला, नगर पंचायत भोकरहेड़ी अनुसूचित जाति महिला, बुढ़ाना में महिला आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर नए परिसीमन और आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। अगर किसी को इस सूची पर आपत्ति है, तो इसके लिये 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक आपत्तियां लगा सकेंगे।
मुजफ्फरनगर नगर पालिका चुनाव लडने के इच्छुक नेताओं ने नये आरक्षण के हिसाब से ही अपनी रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। चार माह पूर्व जब आरक्षण सूची जारी की गई थी, तो उसमें मुजफ्फरनगर पालिका सामान्य वर्ग पुरूष के लिये घोषित की गई थी, लेकिन फिर आपत्ति लगने के बाद पूरा मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट के निर्देश पर आयोग गठित कर फिर से आरक्षण तय किया गया, जिसमें अब मुजफ्फरनगर नगर पालिका सामान्य वर्ग की महिला हेतु आरक्षित हुआ है। नये आरक्षण के अनुरूप ही चुनाव लडने के इच्छुक प्रत्याशी अब अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गये है।
ऐसी स्थिति खतौली नगर पालिका में भी सामने आने वाली है, जबकि जिले की आठ नगर पंचायतों के आरक्षण में भी मामूली फेरबदल हुआ है। इससे पूर्व आज देर शाम नगर विकास मंत्री एके शर्मा लखनऊ में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि मुजफ्फरनगर नगरपालिका से महिला हेतु आरक्षित कर दी गई है, जबकि खतौली नगर पालिका पिछडा वर्ग हेतु आरक्षित की गई है।
इसी प्रकार नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला और गाजियाबाद महिला सीट के लिए आरक्षित की गई है। जबकि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।
मंत्री एके शर्मा ने बताया कि हमारी टीम ने कई दिनों की मेहनत के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी भावना को समझा था। हमने कहा था कि हम बिना आरक्षण चुनाव नहीं चाहते। सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर अब आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने कहा था कि बहुत बड़ा राज्य है। कुछ असन्तोष की बातें आयोग के सामने आई थीं। पहले पूरे राज्य को एक यूनिट मानकर चुनाव होता रहा है। नगर निगम में पहले की तरह ही चुनाव होगा। बाकी में मंडल और जिले के अनुसार चक्रानुक्रम चलेगा।
यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए मंत्री एके शर्मा ने बताया कि वाराणसी, प्रयागराज समेत 9 जिले अनारक्षित रहेंगे, जबकि कानपुर-लखनऊ सीट महिला आरक्षित रखी गई है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर नए परिसीमन और आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्री एके शर्मा ने बताया कि 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक आपत्तियां लगा सकेंगे।
आरक्षण सूची के अनुसार नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला और गाजियाबाद महिला सीट के लिए आरक्षित की गई है, जबकि वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित की गई है।