सहारनपुर। एडीजे कोर्ट कक्ष संख्या-3 ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद मित्तल के बड़े पुत्र अंकित मित्तल की 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दोषी पाए गए तीन अभियुक्तों लोकेश गर्ग पुत्र देवेंद्र गर्ग निवासी माधव विहार कालोनी, थाना मंड़ी सहारनपुर, अजय गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता और नेत्रपाल पुत्र पवन गुर्जर निवासी गदरहेड़ी, थाना सरसावा को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील दीपक सैनी ने बुधवार को बताया कि इस मामले में कुल पांच आरोपी थे जिनमें से दो आरोपियों सुनील गर्ग पुत्र धनीराम गर्ग और नरेंद्र पुत्र सुरेंद्र की मुकदमें के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर एक लाख 60 हजार प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया।
वकील के मुताबिक 13
जनवरी 2013 को अधिवक्ता प्रमोद मित्तल का 27 वर्षीय बड़ा पुत्र अंकित मित्तल घर से गायब हुआ था। जिसकी प्रमोद मित्तल ने कोतवाली मंड़ी में गुमशुदुगी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बाद में अंकित मित्तल का शव सरसावा थाने के गांव गदरहेड़ी के गन्ने के खेत में दबी हालत में बरामद हुआ था। हत्या का कारण अंकित मित्तल के लोकेश गर्ग पर दो लाख रूपए कर्जे का होना था। अंकित अपने रूपयों की मांग कर रहा था।