Sunday, February 23, 2025

उत्तर प्रदेश के 322 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला,इन अधिकारियों को नहीं मिलेगा यात्रा भत्ता

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न अदालतों में कार्यरत 322 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों का तबादला किया है। सभी को 15 अप्रैल को दोपहर बाद कार्यभार सौंपकर नये तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है।

 

तबादलें को लेकर जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस वार्षिक स्थानांतरण के खिलाफ किसी प्रकार की अर्जी पर कार्यभार ग्रहण करने तक विचार नहीं किया जाएगा।

 

 

जिन न्यायिक अधिकारियों ने समय से पहले अनुरोध पर तबादला लिया है वे यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे। तैनाती की शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी। इस आशय का आदेश महानिबंधक राजीव भारती ने 5 अप्रैल को जारी किया है।

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