Wednesday, January 29, 2025

जानलेवा हमले मे दो आरोपियों को सात वर्ष की सजा, दस-दस हजार रुपये का किया जुर्माना

मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है और दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

 

अभियोजन के अनुसार गत 10 नवंबर 2010 को शामली जिले के थाना गढ़ीपुख्ता के ग्राम बूंद में पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारकर जानलेवा हमला कर किसान राशिद को घायल करने के मामले में आरोपी दाऊद, ज़ाहिद को 7 वर्ष की सजा व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया । मामले की सुनवाई एडीजे एक गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई । अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा व एडीजीसी आशीष त्यागी ने पैरवी की।

 

आरोपी दाऊद को शस्त्र कानून में भी एक वर्ष की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना किया गया। आरोपी शमशाद को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। अभियोजन के अनुसार गत 10 नवम्बर 2010 को खेत में काम कर रहे राशिद पर गोली से हमला किया गया था। इस मामले में कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए थे।

- Advertisement -

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

Related Articles

STAY CONNECTED

74,854FansLike
5,486FollowersFollow
142,970SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय

error: Content is protected !!