Wednesday, September 18, 2024

गैंगस्टर के दो आरोपियों को मिली अदालत से बडी राहत, कोर्ट ने दोनों को किया बरी

मुजफ्फरनगर। सिखेडा थाने से गैंगस्टर के दो आरोपियों को आज अदालत ने बरी कर दिया। इस मामले की जबरदस्त पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रीश राणा ने की। अदालत से बरी होने के बाद उनके परिवारजनों में खुशी का माहौल है।

 

Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |

 

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रीश राणा ने बताया कि इस प्रकरण की सुनवाई न्यायालय सेशन जज स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट नम्बर पांच के पीठासीन अधिकारी कासिम शेख की अदालत में चल रही थी।

 

उन्होंने बताया कि सन् 2000 सरकार बनाम इस्लाम आदि मामले में, जो सिखेडा थाने में केस नम्बर 53 वर्ष 1998 दर्ज है, में न्यायालय ने गैंगस्टर के दो आरोपियों इस्लाम पुत्र मासूम अली और रहमानी पुत्र फारूख को बरी कर दिया है।

 

उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल पांच अभियुक्त थे। उन्होंने बताया कि सुनवाई के चलते बाबू व दिलशाद मुठभेड़ में मारे गये थे, जबकि आरोपी ज़ाहिद ने अपना जुर्म स्वीकर कर लिया था। इस्लाम व रहमानी के विरुद्ध गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई।

 

 

एडवोकेट अग्रीश राणा ने बताया कि इन पर गिरोह बनाकर निजी लाभ के लिये लूट और जनता को आतंकित कर धन वसूलने का मामला था, जो अपने आप में बहुत ही गम्भीर प्रकरण रहा है। इस प्रकरण में उन्होंने आरोपियों की तरफ से न्यायालय में पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को गैंगस्टर के मामले से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

Related Articles

STAY CONNECTED

74,334FansLike
5,410FollowersFollow
107,418SubscribersSubscribe

ताज़ा समाचार

सर्वाधिक लोकप्रिय