मेरठ। मेरठ में पुलिस ने “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत ठोस पैरवी करने पर हत्यारोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार 3पये का अर्थदंड न्यायालय ने लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27 अक्टूबर 2011 को थाना जानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमानुल्लापुर के अभियुक्त रवि पुत्र यशपाल निवासी ग्राम अमानुल्लापुर व उसके अन्य दो साथियों द्वारा वादी राजेशपाल पुत्र जयकरन सिंह निवासी अमानुल्लापुर थाना जानी मेरठ के पुत्र कविन्द्र उर्फ रविन्द्र (उम्र 27 वर्ष) का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।
इस संबंध में थाना जानी में मुकदमा दर्ज हुआ था। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। घटना को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए मेरठ पुलिस ने शासकीय अधिवक्ता मुकेश मित्तल एवं आरक्षी पैरोकार अभिषेक चौहान व कोर्ट मोहरिर्र हैका 372 राजुद्दीन के द्वारा न्यायालय में अभियोग की लगातर सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया।
जिसके फलस्वरूप आज न्यायालय एडीजे-प्रथम मेरठ द्वारा विचाराधीन अभियोग में अभियुक्त रवि पुत्र यशपाल निवासी अमानुल्लापुर थाना रोहटा जनपद मेरठ को धारा 302/34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 364 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।