मुजफ्फरनगर। शाहपुर क्षेत्र में 26 वर्ष पुराने अपहरण के मुकदमे के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमों में कोर्ट ने अभियुक्त को दो वर्ष की सजा सुनाई है और पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार यह प्रकरण थाना शाहपुर का है, जिसमें विनोद वर्मा पुत्र नंदकिशोर निवासी थाना शाहपुर पर 2/11/1998 को रिपोर्ट कराई प्रकरण इस प्रकार है, वादी विनोद वर्मा का 2 वर्ष का भतीजा विपुल अपने भाई और मौहल्ले के बच्चो के साथ घर के बाहर खेल रहा था, दिन के साढ़े तीन बजे अभियुक्त इकराम, जाकिर, नवाब अली तथा रियाजुल ने फिरौती लेने की नीयत से वादी के भतीजे विपुल का अपहरण कर लिया था।
हमने व मोहल्ले के लोगो ने बदमाशों का पीछा किया, बदमाशों ने हमारे और मोहल्ले वाले के ऊपर जान से करने के नियत से फायर किया, जिससे हम लोग बाल-बाल बच गए और यह लोग विपुल का अपहरण कर कर ले गए, हमने मौके पर अभियुक्त इकराम, जाकिर, रियाजुल व नवाब को पहचाना था रियाजूल व नवाब का विनोद के घर पर आना-जाना था, पुलिस ने अगले दिन सुबह अपहृत विपुल को बदमाशों के पास से बरामद कर लिया था।
घटना की रिपोर्ट वादी विनोद ने घटना के दिन ही दर्ज कराई थी। रियाजुल पुत्र फैजुल निवासी सोरम थाना शाहपुर का एक संगठित गिरोह था, जिसका वह गैंगलीडर नवाब अली था, यह लोग क्षेत्र में अवैध हथियारों से सुसज्जित होकर हत्या का प्रयास अपहरण जैसे गंभीर अपराध कार्य करते थे, इनके इन्हीं कृत्यों के आधार पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष शाहपुर के पी नगर ने उनके विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष बुढ़ाना धर्मसिंह राना द्वारा की गई थी। शेष अभियुक्त नवाब की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
विद्वान न्यायाधीश काशिफ सेख द्वारा अभियुक्त रियाजुल पुत्र फैजुल हसन निवासी ग्राम सोरम थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर को गैंगस्टर के मुक़दमों में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा द्वारा की गई