Friday, May 10, 2024

उप्र के अधिकारियों को 31 दिसंबर तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा अन्यथा रुक जाएगा प्रमोशन

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लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के काम में शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही तय कर दी है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्त गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया है। उनकी नियुक्ति से लेकर अवकाश प्रबंधन तक और स्थानांतरण से लेकर सेवानिवृत्ति तक का विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन किए जाने की व्यवस्था की गई है।

यही नहीं, सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक अपनी चल-अचल संपत्ति की घोषणा भी पोर्टल पर करने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में ऐसा नहीं करने वालों पर न सिर्फ एक्शन लिया जाएगा, बल्कि उनका प्रमोशन भी रोक दिया जाएगा। मानव संपदा पोर्टल में इन गतिविधियों के संचालन से सरकार ने प्रदेश के सभी 74 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देते हुए उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जबकि सरकार और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी निर्धारित कर दी गई है।

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प्रत्येक 5 वर्ष में चल एवं अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट भी करना होगा

योगी सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे 31 दिसंबर 2023 तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे। चेतावनी भी दी गई है कि तय तिथि तक चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न करना प्रतिकूल रूप में लिया जाएगा तथा इस संबंध में एक जनवरी 2024 एवं उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में चल एवं अचल संपत्ति के विवरण को अपडेट भी करना होगा।

पोर्टल पर अपडेट होंगे कार्मिकों के सभी विवरण

इससे पूर्व योगी सरकार ने इसी माह निर्णय लिया था कि एक अक्टूबर 2023 तक मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों के सभी सेवा विवरण अपडेट किए जाएंगे। इसमें नियुक्ति से लेकर कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबंधन, मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रबंधन, वेतन आहरण एवं सेवा पुस्तिका प्रबंधन जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। यह आदेश समस्त विभागों एवं विभागों के अधीन संचालित सभी निदेशालयों, निगमों, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, परिषद तथा सभी शासकीय नियंत्रणाधीन संस्थानों पर लागू होगा। पोर्टल पर विभिन्न स्तरों से किए गए ट्रांसफर, कार्यमुक्ति सहित नव नियुक्त कर्मचारियों, सेवानिवृत एवं मृत कर्मचारियों का भी विवरण अपडेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक की संपूर्ण पोस्टिंग प्रोफाइल, दिव्यांगता, पति व पत्नी के सरकारी सेवा में होने एवं गंभीर बीमारी आदि का विवरण भी वेरिफिकेशन के साथ इसमें दर्ज होगा।

वेतन से लेकर वार्षिक मूल्यांकन तक पोर्टल पर

यही नहीं, समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन मानव संपदा पोर्टल एवं डीडीओ पोर्टल के समेकित एवं प्रमाणित डाटा के आधार पर जारी किया जाएगा। कर्मचारियों की पे स्लिप भी पोर्टल पर लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध होगी। वहीं समस्त राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन भी पोर्टल के माध्यम से होगा। इस पर मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सभी प्रकार के अवकाश पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत किए जाएंगे। कार्मिकों के प्रशिक्षण का डाटा भी पोर्टल पर मिलेगा। इन सभी गतिविधियों की निगरानी व पोर्टल के संचालन के लिए कार्मिक विभाग के अंतर्गत एक नए अनुभाग (अनुभाग-5) का गठन किया जाएगा तथा एनआईसी स्तर पर पीएमयू का संचालन होगा। पोर्टल की साइबर सुरक्षा एनआईसी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

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