Friday, November 22, 2024

नोएडा में यूपी रेरा ने सुपर एरिया के नाम पर फ्लैट बेचने पर लगाई रोक

नोएडा। उत्तर प्रदेश भू -संपदा विन्यामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने आदेश जारी किया है कि बिल्डर केवल कारपेट एरिया के आधार पर ही फ्लेटों की बिक्री कर सकेंगे। सुपर एरिया शब्द का प्रयोग बिल्डर नहीं करेंगे। रेरा के अनुसार बिल्डर सुपर एरिया शब्द का प्रयोग कर ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि यूपी रेरा अधिनियम में सुपर एरिया शब्द नहीं है। बिल्डर इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल कारपेट एरिया पर ही संपत्ति की खरीद व बिक्री की जा सकती है। नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि यूपी रेरा में उत्तर प्रदेश के 3536  बिल्डरों के प्रोजेक्ट पंजीकृत है। इनमें से कई प्रोजेक्ट में बिल्डर सुपर एरिया, कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया के नाम पर फ्लैट या अपार्टमेंट बेच रहे हैं। सुपर एरिया के नाम पर बिल्डर खरीददारों को काॅमन एरिया भी बेच देते हैं जो नियमों के खिलाफ है।

उनके मुताबिक  सुपर एरिया शब्द भ्रामक है। अधिकारियों के अनुसार फ्लैट की सुपर एरिया में प्रोजेक्ट के अंदर का काॅमन एरिया भी शामिल होता है। इसमें जनरेटर रूम, पार्क, जिम, सीढी, लिफ्ट ,लॉबी ,टेनिस कोर्ट, छत, बालकनी, दीवार से घिरी जगह भी शामिल होती है। सुपर एरिया फ्लैट के कॉर्पोरेट एरिया से 40 से 50 प्रतिशत अधिक होता है।

अधिकारियों के अनुसार कारपेट एरिया उसको कहते हैं जो जहां कारपेट बिछाकर प्रयोग कर सकते हैं। यह फ्लैट के अंदर का खाली स्थान होता है। इसमें फ्लैट की दीवारें भी शामिल नहीं होती।

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