मुजफ्फरनगर. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया है। यह योजना, जो मा. मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी पहल है, का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, लैंगिक समानता स्थापित करना, बाल विवाह को रोकना और बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
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योजना के तहत वितरित की जाने वाली धनराशि:
- ₹5,000 बालिका के जन्म पर
- ₹2,000 एक वर्ष के टीकाकरण के बाद
- ₹3,000 कक्षा 1 में प्रवेश के बाद
- ₹3,000 कक्षा 6 में प्रवेश के बाद
- ₹5,000 कक्षा 9 में प्रवेश के बाद
- ₹7,000 कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण करने के बाद 2 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा या 3 वर्षीय स्नातक कोर्स में प्रवेश पर
अभी तक का प्रदर्शन: जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 28,419 बालिकाओं को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।
पात्रता मापदंड:
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹3 लाख हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। द्वितीय प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ मिलेगा। पहले प्रसव में बालिका हो और द्वितीय प्रसव में दो जुड़वा बालिकाएं हों, तो तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा।
- किसी परिवार ने बालिका को गोद लिया हो, तो जैविक और विधिक रूप से गोद ली गई बालिकाओं को मिलाकर अधिकतम दो बालिकाएं लाभार्थी होंगी।
आवेदन प्रक्रिया: पात्र आवेदक पर जन सेवा केंद्र/कंप्यूटर केंद्र से या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में बालिका, बालिका की माता और पिता का आधार कार्ड, बालिका या माता-पिता की बैंक पासबुक, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। आवेदन नजदीकी जनसेवा केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, विकास खंड/तहसील कार्यालय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा या कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।