लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब वाहन स्वामी अपने वाहनों पर बकाया टैक्स जमा करते हैं तो पेनाल्टी पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह छूट तीन माह की अवधि के लिए दी जा रही है, और इसके तहत परिवहन विभाग ने “एकमुश्त समाधान योजना” शुरू की है, जिससे वाहन स्वामी एकमुश्त टैक्स भुगतान कर बकाया पेनाल्टी पर छूट का फायदा उठा सकते हैं। कामर्शियल वाहनों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में छूट की घोषणा की है, जो 6 नवंबर 2024 से तीन माह की अवधि के लिए लागू है। इस योजना के अंतर्गत वाहन मालिकों को अपने बकाया टैक्स का भुगतान करने पर पेनल्टी में छूट का लाभ मिलेगा, परंतु इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
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योजना के अनुसार,जिन वाहनों का कर और पेनाल्टी अदालतों या विभाग के किसी अधिकारी के पास लंबित है, उनके स्वामी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिसूचना के बाद पंजीकृत या पेनाल्टी जमा न किए गए वाहन इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
वाहन स्वामी को अपने संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए तिपहिया और हल्के वाहन के लिए ₹200, और अन्य वाहनों के लिए ₹500 शुल्क रखा गया है। इस प्रक्रिया में भाग लेकर वाहन स्वामी अपनी कानूनी उलझनों और संभावित जब्ती या चालान जैसी असुविधाओं से बच सकते हैं।
आवेदक/लाभार्थी को संबंधित जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) या कराधान अधिकारी कार्यालय द्वारा शासकीय अभिलेखों के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के बाद इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
परिवहन विभाग सभी वाहन स्वामियों से अपील करता है कि अपनी कामर्शियल गाड़ियों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में छूट का लाभ उठाते हुए अपना बकाया रोड टैक्स शीघ्र जमा करें, ताकि चेकिंग के दौरान टैक्स की देनदारी के कारण वाहन के चालान, सीजर, या आरसी वसूली जैसी किसी भी असुविधा से बचा जा सके।