मेरठ: गैंगस्टर एक्ट के तहत कुख्यात उधम सिंह को 3 साल कारावास एवं 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड
मेरठ। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत थाना कंकरखेड़ा पुलिस ने न्यायालय में की पैरवी के फलस्वरुप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कुख्यात उधम सिंह को तीन साल कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करवाया है। नीरज मित्तल पुत्र सलेख चन्द नि0 न्यू गोविन्दपुरी थाना- कंकरखेडा द्वारा अज्ञात बदमाशों के विरूद्ध वादी के भाई जॉनी मित्तल पर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना कंकरखेडा पर मुकदमा दर्ज कराया था। अभियुक्तों में ऊधम सिंह पुत्र वीरनारायण व अन्य के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए डीएम से अनुमोदन प्राप्त कर अभियुक्त ऊधम सिंह उपरोक्त व अन्य के विरूद्ध थाना कंकरखेडा पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था।
प्रभारी निरीक्षक कंकरखेड़ा व कोर्ट पैरोकार तथा ADGC के द्वारा पैरवी कर थाना कंकरखेड़ा के मुकदमा में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त ऊधम सिंह पुत्र वीरनारायण नि0 करनावल थाना सरूरपुर को न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट (न्यायाधीश–अपर्णा पाण्डेय) ने तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड (जुर्माना अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगा) से दण्डित किया है।
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