मऊ : गैंगस्टर न्यायालय ने की पांच आरोपिताें की जमानत याचिका खारिज
मऊ। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की गैंगस्टर न्यायालय ने मंगलवार को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त गिरोह के पांच आरोपितों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार वत्स गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामलों में अभियुक्तगणों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर निरस्त कर दी है। आराेप है कि अभियुक्तगण अवैध रूप से संगठित गिरोह बनाकर अनुचित साधनों का प्रयोग करके अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, मारपीट और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर गंभीर अपराध करते हैं। गिरोह की जानकारी प्राप्त होने पर उन पर नियंत्रण के लिए कोतवाली पुलिस ने इस गैंग के सरगना और सदस्यों के विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर तैयार कर उसके अनुमोदन के पश्चात इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था।
उक्त अपराध में अभियुक्तगण रोहित सोनकर, रितेश सोनकर, हिमांशु, आकाश व सचिन सोनकर ने जमानत के लिए न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना और अभियोजन पपत्र के अवलोकन के बाद आरोपितों की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है।
