Monday, May 20, 2024

ग्राम प्रधान और सचिव ने किया था 13 लाख के सरकारी धन का बंदरबांट, डीएम ने दिए दोनों से वसूली के निर्देश

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शामली-जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत में किये गए सरकारी धन के दुरूपयोग में तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव से वसूली के निर्देश दिए है।
जिला पंचायत राज अधिकारी नंदलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत पिण्डौरा जहांगीरपुर में कराए गए विकास कार्यों में दुरुपयोग की गई 13,45,782.00 रूपये की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान सुनील कुमार व तत्कालीन सचिव  वैभव निर्वाल (वर्तमान सचिव, जनपद-सहारनपुर) से समान रूप से किये जाने हेतु जिलाधिकारी रविंद्र सिंह द्वारा आदेश पारित किये गये हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने यह भी बताया कि पंकज कुमार पुत्र कालूराम निवासी ग्राम पिण्डौरा जहांगीरपुर द्वारा दिये गये शपथपत्र युक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत में कराये गये विकास कार्यों की अन्तिम जांच उप जिलाधिकारी सदर, पीओ डूडा व अधिशासी अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी. से जिलाधिकारी के निर्देशों पर कराई गई। जिसमें उक्त तीन सदस्यीय  जांच समिति में अपनी जांच आख्या जिलाधिकारी को 22 फरवरी को सौंपी।
जांच समिति की आख्या के आधार पर ग्राम पंचायत पिण्डौरा जहांगीरपुर  में कराये गये विकास कार्यों में दुरूपयोगित 13,45,782.00 रूपये की वित्तीय अनियमितता पायी गयी है। जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 24 मार्च को तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी  किया, जिसमें इनके द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा इसके उपरान्त भी नेचुरल जस्टिस के आधार पर 07 दिवस का अतिरिक्त समय प्रतिउत्तर हेतु दिया गया है,जिसके उपरान्त भी संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
जिसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव को उक्त दुरूपयोगित धनराशि का दोषी मानते हुए, तत्कालीन ग्राम प्रधान सुनील कुमार से 6,72,891.00 रूपये व तत्कालीन सचिव  वैभव निर्वाल से  6,72,891.00 रुपए  की धनराशि की वसूली हेतु आदेश निर्गत किये गये है एवं  वैभव निर्वाल ग्राम पंचायत अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु वर्तमान तैनाती के जनपद सहारनपुर के जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को पत्राचार किया गया हैं।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये गये है, कि यदि इनके द्वारा 15 दिवस के अन्दर उक्त धनराशि ग्राम निधि- प्रथम के खाते में जमा नहीं कराई जाती है तब यह वसूली भू-राजस्व की भांति आरसी जारी करते हुए कराई जायेगी।

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