मुजफ्फरनगर। जनपद में न्यायालय के आदेश पर एक व्यक्ति के विरुद्ध फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 31 साल तक सरकार को चूना लगाते हुए सरकारी नौकरी करने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि दीपक टंडन नाम के एक व्यक्ति ने खतौली कस्बा निवासी सुधीर कुमार के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत की थी कि सुधीर कुमार नाम के व्यक्ति ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकार को बेवकूफ बनाकर खतौली डिपो में 31 साल तक चालक के पद पर सरकारी नौकरी की थी। जिसके चलते न्यायालय के आदेश पर खतौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी सुधीर कुमार के विरुद्ध धारा 420, 467, 468 और 471 में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
इस मामले को लेकर जहाँ शिकायतकर्ता दीपक टंडन ने बताया कि मैंने सुधीर कुमार पुत्र चोहल सिंह हाल निवासी गंगा विहार खतौली गली नंबर 7 जो मूल निवासी अलावलपुर माजरा थाना भौराकला के निवासी है, जिनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467 ,468, 471 में मुकदमा दर्ज कराया है। यह मुजफ्फरनगर की खतौली डिपो में चालक थे और 31 अगस्त 2021 को रिटायर हुए हैं, यह जो है फर्जी कागजों पर नौकरी कर रहे थे। सन 1989 में जिस समय यह भर्ती हुए उसे समय ड्राइविंग लाइसेंस में आयु सीमा की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे इनकी वास्तविक जन्म तिथि 15 अगस्त 1965 है जबकि उन्होंने अपने कागजों में जो फर्जी जन्मतिथि दर्शी है वह 15 अगस्त सन 1961 है।
जन सूचना के आधार पर जनता इंटर कॉलेज सिसौली से शिक्षक रिकॉर्ड निकलवाया। वहां के प्रधानाचार्य ने मुझे बताया कि इनके अभिलेख शख्स के स्कूल में मौजूद है। जिनके अनुसार इनकी जन्म तिथि 15 अगस्त 1965 है और इसके अतिरिक्त जिस गांव के मूल निवासी है, अलावल पुर माजरा वहां के भी प्राथमिक पाठशाला से मैंने इनका शैक्षिक रिकार्ड निकलवाया वहां के प्रधानाचार्य ने भी मुझे लिखित रूप में जन सूचना के आधार पर मुझे बताया कि जो इनकी वास्तविक जन्म तिथि है 15 अगस्त 1965 है।
कक्षा 1 से लेकर पांचवी तक गांव अलावलपुर माजरा के प्राथमिक पाठशाला स्कूल में ही पड़े हैं। सन 1976-77 में वहां से कक्षा 5 पास इन्होंने की है। उसके बाद इन्होंने सन 1976-77 में ही सिसोली के जनता इंटर कॉलेज में छठी क्लास में इन्होंने एडमिशन लिया। उसके बाद कक्षा 10 तक वहां पर यह पड़े हैं सन 82-83 तक कक्षा 10 तक वह पड़े हैं दो बार यह वहां पर फैल भी हुए हैं। इन्होंने 31 साल सरकार को बेवकूफ बना कर नौकरी की है और सरकार को इन्होंने लूटा है।
वही इस मामले की जानकारी देते हुए सीओ खतौली रविशंकर मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसमें गलत दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने का प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में आया था तो इसमें 420 सहित अन्य सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है और गुण दोष के आधार पर विधिक निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है।