लखनऊ- उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों (विधान सभा और विधान परिषद) के सभी 499 सदस्यों को शासन की ओर से उनके क्षेत्रों में विकास के लिए प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित निधि की प्रथम किस्त के रूप में करीब 7.5 अरब रुपए प्रदान किए गये हैं।
इस राशि को जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। शासन की ओर से राशि स्वीकृति किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कुल 25.20 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में, मौजूदा बजट व्यवस्था के अंतर्गत विधान सभा के कुल 403 में से 401 सदस्यों (दो रिक्त स्थान) के लिए कुल 6 अरब एक करोड़ पचास लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा पहली किस्त के रूप में स्वीकृत की गई है।
वहीं, विधान परिषद के कुल 100 में से 98 (दो स्थान रिक्त) सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च करने हेतु कुल एक अरब सैंतालिस करोड़ रुपए देने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार, विधान मंडल के दोनों सदनों के कुल 499 (401+98)सदस्यों के लिए सात अरब 48 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यय राशि जारी की गई है।
इस राशि में जीएसटी की राशि भी सम्मिलित है। जारी की गई कुल राशि में प्रत्येक सदस्य को विकास कार्यों के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। यह धनराशि विधान मंडल के सदस्य अपने क्षेत्र के विकास पर ही खर्च कर सकेंगे। वहीं, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विधान मंडल के सदस्यों के पद रिक्त हैं वहां के लिए कोषागार से राशि जारी नहीं की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन स्थानों पर आचार संहिता लागू है, वहां नियमों का पालन करते हुए ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।