गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में बुधवार को सुनवाई की गयी। न्यायाधीश ने उसे दोषी करार दिया है। मामले में गुरुवार 27 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी।
बता दें कि इससे पहले भी गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीसी के जरिए पेश किया गया।
2009 में करंडा थाना क्षेत्र में हुई हत्या और हत्या के प्रयास को आधार मानकर मुख्तार पर केस दर्ज किया गया था। करीब 14 साल पहले कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी। बुधवार को एमपीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।