Saturday, May 18, 2024

सहारनपुर में हत्या के मामले में 10 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा,दो लाख रुपये का लगा अर्थदंड

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सहारनपुर। कोतवाली देवबंद क्षेत्र के गांव थीतकी में मकान के विवाद में सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या के मामले में 10 दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी एक ही कुनबे हैं, जो आपस में भाई लगते हैं।

 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया कि 28 नवंबर 2014 को कोतवाली देवबंद के गांव थीतकी में सनव्वर (35) और आलमगीर (40) पुत्रगण खुर्शीद की मकान के विवाद में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिवार के सदस्य मुकर्रम अली ने गांव के ही सरफराज, सरताज, सत्तार पुत्र इकराम, उस्मान, लुकमान, शानू पुत्र इस्लाम, सय्यद पुत्र इमरान, गय्यूर व मशरूर पुत्र इरफान और इनके चाचा सलीम सेत 12 के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

 

पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। इनमें एक आरोपी नाबालिग था, जबकि एक अन्य आरोपी इकराम की मृत्यु हो गई थी। मामले में परिजनों और पुलिस ने सशक्त पैरवी की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ललित नारायण झा ने 10 दोषियों को गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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