Monday, May 20, 2024

बालक की हत्या में हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना भी किया

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मुजफ्फरनगर। गत 9 सितंबर 2013 को थाना शाहपुर के ग्राम शोरम में एक 17 वर्ष के बालक अंकुर की हत्या कर शव को छिपाने के मामले में आरोपी अजीत को उम्रकैद व 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है ।

 

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मामले की सुनवाई एडीजे 9 के पीठासीन अधिकारी कनिष्ठ कुमार सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रेणु शर्मा व सहदेव सिंह ने पैरवी की। सह आरोपी नाबालिग घोषित हो गया था।

 

अभियोजन के अनुसार गत 9 सितंबर 2013 को थाना शाहपुर के ग्राम शोरम में वादी वीरसेन के 17 साल के अंकुर को अजीत व सुनील बुलाकर ताश खेलने लगाए थे, बाद में उसका शव खेत मे पड़ा मिला था। सुनवाई के चलते सुनील नाबालिग घोषित हो गया था, जबकि अजीत के विरुद्ध सुनवाई चली।

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