नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की एमएलसी के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सीबीआई की हिरासत समाप्त होने के बाद कविता को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जज कावेरी बावेजा ने उन्हें सीबीआई के मामले में 23 अप्रैल तक जेल भेज दिया। ईडी के मामले में भी उनकी हिरासत 23 अप्रैल तक है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट में कविता ने कहा, यह सीबीआई हिरासत नहीं, बल्कि बीजेपी हिरासत है। वे दो साल से बार-बार पूछ रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है।
सीबीआई ने 11 अप्रैल को कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने गवाहों के बयान, व्हाट्सऐप चैट और एक जमीन से संबंधित वित्तीय लेनदेन दस्तावेजों के आधार पर पांच दिन की हिरासत मांगी थी। उन्हें शराब नीति में आरोपी विजय नायर और अन्य के माध्यम से आप को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने में एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में माना गया है।
अदालत ने कहा था, “जांच एजेंसी रिकॉर्ड से यह दिखाने में सक्षम रही है कि मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए अब तक एकत्र किए गए सबूतों और गवाहों से उनका सामना कराने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।”