मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने धीर सिंह की हत्या के 1 आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया गया है। तितावी थाने में 17 अगस्त 2010 को वादी योगेन्द्र कुमार पुत्र कालूराम निवासी ग्राम जागाहेडी थाना तितावी में पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्त जोगिन्द्र उर्फ लाला पुत्र हरपाल निवासी ग्राम जागाहेडी थाना तितावी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई की गोली मारकर हत्या करने की घटना करना व वादी की भाभी व भतिजी पर जान से मारने की नियत से फायर करने की घटना कारित की गयी है।
थाना तितावी पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 541/2010 धारा 147,148,149,302,307,452 भादवि पंजीकृत किया गया तथा घटना को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी थी। थाना तितावी पुलिस द्वारा अभियुक्त जोगिन्द्र उर्फ लाला उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 25.12.2010 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
थाना तितावी के स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं लोक अभियोजक जोगिन्द्र तथा पैरोकार का0 प्रमोद कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे कोर्ट नं0-2 द्वारा धारा 147, 148, 149,302,307, 452 भादवि के अन्तर्गत आरोपी जोगिन्द्र उर्फ लाला को आजीवन कारावास तथा 23,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।