Sunday, October 6, 2024

गाजियाबाद में त्रिस्तरीय होगी मतगणना स्थल की सुरक्षा, दूसरी टेबल पर नहीं जा सकेंगे प्रत्याशी एजेंट

गाजियाबाद। गाजियाबाद लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को मतगणना नवीन मंडी स्थल गोविंदपुरम में होगी। मतगणना स्थल की सुरक्षा तीन लेयर में होगी। जिसमें मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि के बाहर तक का क्षेत्र पैदल रास्ता घोषित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश निषेध होगा। पुलिस द्वारा उक्त क्षेत्र में केवल पास धारक प्रत्याशी अथवा अन्य व्यक्यिों जिसमें मतगणना अधिकारी, कर्मचारी, मतगणना एजेंट को प्रवेश की अनुमति होगी। दूसरे चरण में मतगणना परिसर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जिसमें सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। इसमें प्रवेश से पहले पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी। तलाशी में पूरी तसल्ली के बाद मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

मतगणना स्थल पर खाने पीने के सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध

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मतगणना स्थल पर माचिस, इलेक्ट्रानिक डिवाइस, ज्वलनशील पदार्थ तथा हथियार नहीं लेकर जा सकते हैं। मोबाइल, रिकार्डिंग डिवाइस को परिसर के अंदर बने मीडिया रूम में रखा जाएगा। मतगणना हाल में ये सभी सामग्री वर्जित रहेगी। इसी के साथ खाने पीने की कोई भी सामग्री मतगणना स्थल के भीतर प्रतिबंधित रहेगी।

 

मतगणना हाल के प्रवेश द्वारों पर कैमरे से सुरक्षा की जाएगी। मतगणना हॉल में कोई भी मतगणना कर्मचारी, प्रत्याशी, प्रत्याशी एजेंट या अन्य कोई मोबाइल फोन, एफपीए द्वार से अंदर नहीं ले जा सकेंगे। अगर उम्मीदवार अथवा उनके मुख्य चुनाव एजेंट का पहचान पत्र खो गया तो वह फिर से अपना पहचान पत्र जारी करा सकेगा। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा।

मतगणना हाल में प्रवेश के लिए होंगे दो दरवाजे

मतगणना हाल में प्रवेश के लिए दो दरवाजे होंगे। पहला दरवाजे से पहचान पत्र धारक मतगणना एजेंट का प्रवेश होगा। दूसरे दरवाजे से मतगणना कर्मिकों का प्रवेश होगा इसके अलावा इसी द्वार से ईवीएम को ले जाया जाएगा।

निर्धारित टेबिल पर ही बैठना होगा एजेंट को

मतगणना हाल में मतगणना एजेंट को आवंटिक हाल तथा निर्धारित टेबिल के सामने ही बैठना है। जिस हाल तथा टेबिल हेतु पहचान पत्र निर्गत किया गया है उस टेबिल के स्थान पर किसी अन्य टेबिल पर मतगणना एजेंट को नहीं बैठने दिया जाएगा। मतगणना एजेंट अपने साथ पेन, पेंसिल, सादा कागज, नोट पेड तथा फार्म 17 सी की डुप्लीकेट कापी लेकर जा सकते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी ईवीएम की मतगणना के लिए प्रत्येक हालवार अधिकतम 15 एजेंट नियुक्त कर सकेंगे।

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