Monday, February 24, 2025

मुज़फ्फरनगर जाते आज़म खान पर दर्ज हुए मुकदमे की नहीं हुई सुनवाई, अब 27 मार्च की तारीख लगी

मुरादाबाद। 15 वर्ष पूर्व मुरादाबाद के छजलैट कांड प्रकरण में दोषी पूर्व कैबिनेट मंत्री व पूर्व सांसद आजम खां की सजा के स्थगन प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकीं। दि बार एसोसिएशन एन्ड लाइब्रेरी द्वारा शोक सभा के चलते अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब इस पर 27 मार्च को अदालत सुनवाई करेगी। वहीं मूल अपील पर 15 मार्च को सुनवाई होगी।

वर्ष 2008 में बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर सदर सीट से तत्कालीन पूर्व विधायक आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने रामपुर से जा रहे थे। मार्ग में मुरादाबाद जनपद के थाना छजलैट के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी।

इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। जिसके बाद आसपास के जनपदों से समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए थे और धरने में शामिल हो गए थे। जिसके बाद थाना छजलैट पुलिस ने लोगों को उकसाकर सड़क जाम करने, बवाल करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की धाराओं में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक नईम ऊल हसन, नगीना से सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, राजेश यादव, डीपी यादव, राजकुमार प्रजापति को आरोपी बनाया गया था।

विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि इस मामले में अदालत ने बीती 13 फरवरी को इकराम कुरैशी, नईम ऊल हसन, मनोज पारस, महबूब अली, राजेश यादव, डीपी यादव, राजकुमार प्रजापति को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था और आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी जबकि तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हुई दो साल की सजा पर की गई स्टे अपील दाखिल की थी।

आजम खां और अब्दुल्ला आजम की ओर से उनके अधिवक्ता शाहनवाज सिब्तेन ने जनपद न्यायाधीश की अदालत में स्टे प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत किया था। आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। मोहन लाल विश्नोई ने आगे बताया कि आजम खां की सजा के स्टे की अर्जी पर दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी द्वारा शोक सभा के चलते अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब इस पर 27 मार्च को अदालत सुनवाई करेगी। साथ ही मूल अपील पर 15 मार्च को सुनवाई होगी।

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