Monday, November 18, 2024

मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपनी पहचान सिद्ध करने हेतु 13 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य

मुजफ्फरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 16-मीरापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिए 20 नवम्बर को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

 

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परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको / डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को, जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटि आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, 13 पहचान दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

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