गाजियाबाद। गाजियाबाद माप-तौल विभाग ने शहर में दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक गजक की दुकान पर 110 ग्राम की घटतौली पाई गई। इसके साथ अन्य दुकानों पर सत्यापन और मुद्रांकन प्रमाण पत्र नहीं मिले। घटतौली पर पांच से 10 हजार रुपये तक का प्रावधान है।
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विधिक माप विज्ञान की निरीक्षक ज्योति सती ने बताया कि नवयुग मार्केट स्थित गजक भंडार पर एक किलो के डिब्बे में 110 ग्राम गजक की मात्रा कम मिली। इसके लिए चालान किया गया। डासना गेट पर विभाग की ओर से जारी गुड़ वाले की दुकान पर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। जटवाड़ा में किराना स्टोर भी सत्यापन और मुद्रांकन प्रमाण पत्र मांगने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। जीटी रोड पर बैटरी की दुकान पर कांटे से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं मिले।
स्टीललेस स्टील की दुकान पर भी दुकानदार सत्यापन और मुद्रांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विधिक माप विज्ञान नियम (पैकेज्ड कमोडिटीज रूल) के अनुसार दो से 10 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सभी का चालान करके भेज दिया गया है।