Sunday, December 22, 2024

गाजियाबाद में रोडवेज बस में बिना बुकिंग पार्सल ले जाने पर परिचालक को देना होगा 10 गुना जुर्माना

गाजियाबाद। गाजियाबाद रीजन की रोडवेज बसों में बिना बुकिंग बस में पार्सल पकड़े जाने पर परिचालक को किराये का 10 गुना जुर्माने की राशि चुकानी पड़ेगी। चेकिंग के दौरान यात्री को यात्रा की टिकट के साथ पार्सल का टिकट दिखना होगा। पकड़े जाने पर परिचालक को जुर्माना राशि तो देना ही होगा इसके साथ ही परिवहन विभाग परिचालक पर अन्य कार्रवाई भी करेगी।

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कौशांबी बस अड्डा पर अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए नवंबर में कोरियर सेवा शुरू की गई है। यहां से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए कोरियर की सुविधा मुहिया कराई गई है। कौशांबी डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक शिवबालक ने बताया कि बस अड्डा से रोजाना 15-20 हजार यात्री रोजाना लंबी और छोटी दूरी की यात्रा करने के लिए आते हैं। डिपो से विभिन्न राज्यों के लिए 500 से अधिक बसें आवाजाही करती है। प्रवेश द्वार के पास रोडवेज से अनुबंधित कोरियर सेवा शुरू की गई है। जहां पर यात्री पांच किलो से लेकर उससे अधिक वजन के सामान की बुकिंग कर ले जा सकते हैं।

 

 

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यह सुविधा शुरू करने के बावजूद अभी तक यह देखा जा रहा है कि लोग परिचालक की सहमति से बसों में छिपाकर सामान ले जाते हैं। इस संबंध में अब तक कई बार चालक और परिचालकों की काउंसलिंग भी गई गई है लेकिन अभी तक भी यह समझ नहीं पा रहे। ऐसे में अब पकड़े जाने पर उन्हें ऑफ रोड किए जाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि बस अड्डा के बाहर चालक, परिचालक द्वारा बिना बुकिंग के सामान ले जाने की शिकायत मिली है। कर्मियों को लगाया गया है, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

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