मुजफ्फरनगर। जनपद की एक अदालत ने रामपुर तिराहा कांड के एक आरोपी को जमानत दे दी है। एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एक लाख रुपए के निजी बंधपत्र पर जमानत दी है।
लगभग 29 वर्ष पहले पृथक उत्तराखंड गठन की मांग को लेकर दिल्ली के लिए निकले हजारों लोगों को मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा के समीप रोक लिया गया था। 1 और 2 अक्टूबर 1994 की रात को हुए गोलीकांड में सात लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई महिलाओं के साथ रेप किए जाने का आरोप भी लगा था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 शक्ति सिंह की अदालत में चल रही है।
सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
कोर्ट ने दुष्कर्म सहित कई अन्य मामलों में आरोपी पुलिसकर्मियों की हाजिरी माफी रद्द करते हुए 24 के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे। 23 फरवरी और 3 मार्च को गवाही देने न आने पर सीबीआई ने मामले के आरोपी पूर्व पीएसी जवान राकेश कुमार मिश्रा पुत्र भूदेव मिश्रा निवासी सिरोही बहाली जनपद महेंद्रगढ़ हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया था। 10 मार्च को कोर्ट ने राकेश कुमार मिश्रा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोराज सिंह ने बताया कि कोर्ट ने राकेश कुमार मिश्रा के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने एक लाख रुपए के निजी बंधपत्र पर राकेश कुमार मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।