बरेली – उत्तर प्रदेश में बरेली की एक अदालत ने हत्या के आरोप में दोष सिद्ध होने पर पिता पुत्र काे फांसी की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनायी।
जमीन विवाद में आरोपी ने बेटे के साथ मिल कर सगे भाई चरन सिंह की हत्या 20 नबम्बर 2014 को कर दी थी। दोनो आरोपियो पर कोर्ट ने एक -एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
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आदेश में कहा गया है कि सिद्ध दोष रघुवीर सिंह व मोनू उर्फ तेजपाल सिंह थाना बहेड़ी, बरेली को धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अपराध के लिये मृत्युदंड व प्रत्येक सिद्ध दोष को एक-एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न होने की स्थिति में सिद्ध दोषों को पाँच-पाँच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सिद्धदोषों की जेल में बितायी गयी अवधि को उनकी मूल सजा में समायोजित किया जायेगा तथा सभी सजायें साथ-साथ चलेंगीं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दिगम्बर सिंह व सौरभ तिवारी ने बताया कि सिद्धदोषों के द्वारा सम्पत्ति के लालच में मृतक चरन सिंह की निर्मम हत्या की गयी है। मृतक चरन सिंह को पहले सिद्धदोष मोनू उर्फ तेजपाल सिंह ने दो गोली सीने पर मारी फिर उसके पिता सिद्धदोष रघुवीर सिंह ने फरसे से मृतक चरन सिंह का गला काटकर हत्या कर दी।