नोएडा। नोएडा मीडिया क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष पंकज पाराशर, उपाध्यक्ष रिंकू यादव सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना सेक्टर-20 में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके खिलाफ नोएडा मीडिया क्लब के सदस्य ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर आमसभा की बैठक का कोरम पुरा किया। इनके ऊपर फर्जीवाड़ा, क्लब के सदस्यों को गुमराह करने तथा खाते से अवैध धन निकासियों का भी आरोप लगा है। घटना की रिपोर्ट दर्जकर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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मालूम हो कि पंकज पाराशर कुख्यात स्क्रैप माफिया और गैंगस्टर रवि काना के गैंग का संचालन करने के आरोप में मौजूदा समय में जेल में बंद है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। प्रेस क्लब के सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट ने पंकज पाराशर की मुश्किलें और बढ़ा दी है।
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पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि नोएडा मीडिया क्लब के सदस्य जेपी सिंह ने थाना सेक्टर-20 में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि 2 अक्टूबर को नोएडा मीडिया क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष पंकज पाराशर, उपाध्यक्ष रिंकू यादव आदि ने आम सभा बुलाई। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उप रजिस्टार सोसायटी चीज फंड में जो दस्तावेज दिए गए उन दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि जो सदस्य आम सभा की बैठक में उपस्थित नहीं थे, उनके फर्जी हस्ताक्षर अवैध रूप से बनाए गए, और उनकी बैठक में उपस्थित दर्शाई गई। उक्त आम सभा की बैठक में दो तिहाई सक्रिय सदस्य उपस्थित होना दर्शाए गए थे, जबकि उतने व्यक्ति उपस्थित नहीं थे।
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यहां तक की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए नोएडा मीडिया क्लब के गैर सक्रिय सदस्यों को भी मतदान का अधिकार दिया गया था, जो कि नियमों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि नोएडा मीडिया क्लब में सिर्फ खातों में रुपए की हेरफेर करने और क्लब के सदस्यों को गुमराह करने के लिए अनावश्यक रूप से राहत कल्याण कोष नामक विभाग बनाया गया था, एवं पत्रकार बंधुओं की आर्थिक मदद के नाम पर खाते से अवैध निकासियां की गई। उन्होंने इस मामले में नोएडा मीडिया क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष पंकज पाराशर, उपाध्यक्ष रिंकू यादव और अन्य पदाधिकारी और सदस्य गणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5)61(2) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है।
वहीं इस बाबत पूछने पर संस्था के सदस्य जेपी सिंह ने कहा कि नोएडा मीडिया क्लब में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जेपी सिंह के अनुसार नोएडा मीडिया क्लब के पदाधिकारियों ने सदस्य बनाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ली, लेकिन उसे क्लब के खाते में जमा नहीं करवाया। उनका आरोप है कि सदस्यों से सालाना वार्षिक रिन्यूअल के लिए जो पैसे लिए गए वह क्लब के खाते में जमा नहीं कराए गए। संस्था के पदाधिकारी ने अपने निजी खातों में पैसे लिया, या सदस्यों से पैसे लेकर अपने निजी खर्चे के लिए घर पर रख लिया।
उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को मेंबर बनाने के नाम पर भी मोटी रकम ली गई है। उनके अनुसार नोएडा मीडिया क्लब में होने वाली प्रेस वार्ता से जो आय हुई है, उसका भी हिसाब नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि नोएडा मीडिया क्लब के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी और संरक्षक मंडल के लोग भी इनके साथ संलिप्त है। उन्होंने इस मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। जेपी सिंह ने कहा कि यह मुकदमा लिखवाने के बाद उनके जान को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आरोपी पक्ष कुख्यात माफियाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी जान माल का खतरा हो सकता है। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों और पत्रकारिता से जुड़े वरिष्ठ लोगों से अपील किया है कि उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।