Thursday, April 17, 2025

मेरठ में अदालत ने गैंगस्टर को सुनाई दो साल चार माह की सजा,पांच हजार का अर्थदंड़ लगाया

मेरठ। “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना मवाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में की गयी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय गैगस्टर एक्ट द्वारा अभियुक्त को दो वर्ष चार माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दंडित किया गया।

 

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ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत एसएसपी मेरठ के निर्देश पर थाना मवाना पर पंजीकृत धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट में थाना पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मुकदमा से सम्बधित अभियुक्त आबिद उर्फ बोग पुत्र यामीन

 

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निवासी मौहल्ला कल्याण सिह कस्बा व थाना मवाना मेरठ को न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट मेरठ द्वारा दो वर्ष चार माह का साधारण कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित, अर्थदण्ड़ अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

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