शामली। मा0 सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय, भारत सरकार भगवत प्रसाद मकवाना ने नगर पालिका परिषद शामली के सभागार में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने/ पालन करने के सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में मा० सदस्य द्वारा जनपद में कोई मैनुअल स्केवेन्जर्स की रिपोर्ट शुन्य मिलने पर संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एम.एस.एक्ट-2013 को माननीय उच्चतम न्यायालय प्रकरण/समयबद्ध के अनुसार कार्यवाही करते हुए, जनपद शामली की सभी नगर पालिका/नगर पंचायत सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कराये गये सर्वेक्षण में कोई अस्वच्छ शौचालय नहीं पाया गया तथा न ही कोई मैनुअल स्कैवेंजर संज्ञान में आया है।
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जिसको लेकर मा० सदस्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुपालन में पुनः सर्वे के निर्देश समस्त अधिशासी अधिकारियों और डीपीआरओ को दिए।बैठक में समीक्षा करते हुए मा0 सदस्य ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कार्य में लगे हुए स्वच्छकारों के लिए लाभकारी योजनाएं संचालित कर पुनर्वासित किया जा रहा है।
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उन्होंने निर्देश दिए कि स्वच्छकारों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में अधिक से अधिक कैम्प लगाकर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रचार-प्रसार कर लाभ देने के निर्देश दिए। इसके साथ सरकार द्वारा उनके बच्चों को दिये जा रहे शिक्षा ऋण की भी अवश्य जानकारी दी जाए। स्वच्छकारों की बस्तियों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में संवेदनशीलता बरतें अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी।
भगवत ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को 30 लाख मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जनपद में इस प्रकार के मृतक आश्रितों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छकारों की समस्याओं के निस्तारण के लिये जनपद में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के अनुसार जिलास्तरीय निगरानी समिति का गठन कराया गया है ताकि इनकी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही निस्तारित किया जा सके। जनपद के सम्बन्धित अधिकारी निगरानी समिति के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में मा0 सदस्य ने कहा कि यदि नमस्ते योजना में शामिल स्वच्छकार मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं तो उनका नाम भी शामिल किया जाए।
भगवत प्रसाद मकवाना ने जनपद में आउटसोर्सिंग, ठेका एवं अन्य माध्यमों से नगर निकायों में तैनात सफाई कार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं साप्ताहिक अवकाश की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि किसी भी कार्मिक का शोषण न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर स्वच्छकारों के नियमानुसार भुगतान एवं प्रदत्त सुविधाओं में गड़बड़ी पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छकार एवं अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्स एवं संविदा कार्मिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
जनपद में कार्य करने वाले सभी स्वच्छकारों को सेफ्टी किट उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में पात्र स्वच्छकारों के प्राथमिकता से आयुष्मान कार्ड बनाए जाए। बैठक के अन्त में अपर जिलाधिकारी न्यायिक परमानन्द झा ने मा0 सदस्य को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके दिये गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, समाज कल्याण अधिकारी रीतु रस्तोगी, सहित समस्त अधिशासी अधिकारी, पंचायती राज विभाग समेत सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि संबंधित उपस्थित रहें।