शामली। जनपद में 08 मार्च 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने समस्त पीठासीन अधिकारियों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुज़फ्फरनगर में नाई के साथ मारपीट कर दुकान में की तोडफ़ोड़, जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप
जिलाधिकारी ने लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने न्यायालयों एवं विभागों से जुड़े उपयुक्त वादों का चिन्हांकन कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा है।
भाकियू आज भाजू कट से शामली कलेक्ट्रेट तक करेगी पैदल मार्च, राकेश टिकैत रहेंगे मौजूद
लोक अदालत के माध्यम से शमनीय अपराध, दीवानी वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस से जुड़े मामले), आर्बिट्रेशन मामले, चालानी वाद, राजस्व वाद (वरासत, नामांतरण आदि), बैंक से संबंधित वादों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के प्रभावी संचालन के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि लंबित वादों की त्वरित सुनवाई कर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाए। सभी वादों पर समन/नोटिस तामीला सुनिश्चित की जाए, ताकि पक्षकारों को सूचना समय पर मिल सके। लोक अदालत में निस्तारित वादों का विवरण पत्र 08 मार्च 2025 को अपराह्न 02:00 बजे तक प्रत्येक दशा में ई-मेल rashamli64@gmail.com पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
मुज़फ्फरनगर में पचेंडा रोड पर कार ने मारी तांगे में टक्कर, दर्जनों स्कूली बच्चे नाले में गिरकर घायल
राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का एक सशक्त माध्यम है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समुचित तैयारी करने की अपील की है।